यूपी में 50 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से होगा रजिस्ट्रेशन, जानें आसान प्रक्रिया और नियम

Updated on 2025-09-02T10:40:37+05:30

यूपी में 50 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से होगा रजिस्ट्रेशन, जानें आसान प्रक्रिया और नियम

यूपी में 50 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से होगा रजिस्ट्रेशन, जानें आसान प्रक्रिया और नियम

उत्तर प्रदेश में अब 50 साल से ज्यादा पुरानी और अपनी मूल स्थिति में रखी गई कारों व बाइकों का रजिस्ट्रेशन "विंटेज" श्रेणी में हो सकेगा। यह प्रक्रिया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुमोदन के बाद शुरू होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2021 की अधिसूचना के अनुसार फिर से लागू की गई है ताकि पुराने वाहनों का विरासत मूल्य सुरक्षित रहे।

यह सुविधा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत शुरू की गई है। अभी यूपी सरकार SOP को अंतिम रूप दे रही है, जिसके बाद विस्तृत नियम जारी होंगे। तब तक फीस, पात्रता और प्रक्रिया केंद्रीय अधिसूचना के अनुसार ही रहेगी।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि विंटेज पंजीकरण का मकसद इन गाड़ियों को दैनिक या व्यावसायिक उपयोग में लाना नहीं है, बल्कि इनके मूल तकनीकी स्वरूप को सुरक्षित रखना और रिकॉर्ड बनाए रखना है।

केंद्रीय दिशानिर्देशों के मुताबिक, विंटेज वाहन दोपहिया या चारपहिया हो सकते हैं, जो पहली बिक्री और पंजीकरण की तारीख से 50 साल पुराने हों और जिनके चेसिस, बॉडी शेल या इंजन में कोई बड़ा बदलाव न किया गया हो। ट्रैक्टर जैसे वाहन इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे।