₹3,000 करोड़ बैंक धोखाधड़ी केस में अनिल अंबानी को ED का समन, 5 अगस्त को पेशी
₹3,000 करोड़ बैंक धोखाधड़ी केस में अनिल अंबानी को ED का समन, 5 अगस्त को पेशी
उद्योगपति अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 अगस्त को तलब किया है। मामला ₹3,000 करोड़ की बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (RADAG) की कंपनियों से संबंधित बताया जा रहा है।
ED की यह कार्रवाई Yes Bank द्वारा 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए संदिग्ध कर्जों की जांच के तहत की जा रही है। हाल ही में मुंबई में 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच में फंड के अवैध ट्रांसफर और यस बैंक अधिकारियों के साथ संभावित 'क्विड प्रो क्वो' की आशंका जताई जा रही है।
रिलायंस पावर की ओर से एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि अनिल अंबानी कंपनी के बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं और इस मामले से रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस होम फाइनेंस जैसी अन्य कंपनियों को अलग बताया गया है।
इस घोटाले की जांच में ED के अलावा SEBI, CBI और अन्य वित्तीय नियामक संस्थाएं भी सक्रिय हैं। इससे पहले अनिल अंबानी और उनके सहयोगियों पर ₹625 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा चुका है, साथ ही बाज़ार में कारोबार पर पाबंदी भी लगाई गई थी।