उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Updated on 2025-09-02T17:01:59+05:30

उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पर 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के गंभीर आरोप हैं।

कोर्ट ने कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं कि इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। उमर खालिद और शरजील इमाम लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और लगातार जमानत की मांग कर रहे थे।

इस फैसले के बाद साफ है कि दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। यह मामला शुरुआत से ही राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र रहा है। अब नजर आगे की कानूनी लड़ाई पर होगी कि क्या दोनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं।