मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 18 साल से 19 दिन पहले रिश्ते को नहीं माना अपराध
Updated on 2025-08-19T15:49:43+05:30
मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 18 साल से 19 दिन पहले रिश्ते को नहीं माना अपराध
मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई लड़की 18 साल की उम्र से कुछ दिन पहले आपसी सहमति से संबंध बनाती है, तो उसे POCSO कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
निचली अदालत द्वारा युवक को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जस्टिस जी.के. इलंथिरैयन ने सज़ा को पलटते हुए कहा कि लड़की अपने फैसले लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी। कोर्ट ने यह भी माना कि उसकी सटीक उम्र साबित नहीं हो पाई और न ही अपहरण या ज़बरदस्ती का कोई सबूत था।
जांच में यह भी सामने आया कि लड़की का परिवार उस रिश्ते से पहले से वाकिफ था। इस आधार पर अदालत ने माना कि मामले में POCSO की धाराओं का इस्तेमाल सही नहीं था। यह फैसला नाबालिग और वयस्क होने की सीमा से जुड़े संवेदनशील मामलों में नई बहस छेड़ सकता है।