केंद्र सरकार ने बदला मनरेगा नाम, रोजगार नियमों में बदलाव

Updated on 2025-12-13T10:24:02+05:30

केंद्र सरकार ने बदला मनरेगा नाम, रोजगार नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने बदला मनरेगा नाम, रोजगार नियमों में बदलाव

MNREGA Rename News:केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मनरेगा का नाम बदलने का ऐलान किया गया। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाएगा।

सरकार ने योजना के तहत काम के दिनों की संख्या भी बढ़ा दी है। अब ग्रामीण मजदूरों को साल में 125 दिन तक रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला लिया गया है। इन बदलावों से ग्रामीणों की आय बढ़ने की उम्मीद है।

पहले इस योजना की शुरुआत साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के नाम से हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, जिसे आमतौर पर मनरेगा कहा जाने लगा। अब एक बार फिर इसका नाम बदला गया है।

मनरेगा के तहत ज्यादातर श्रम आधारित काम दिए जाते हैं। इनमें सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब खुदाई, बागवानी और गांवों के विकास से जुड़े कई काम शामिल होते हैं। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा है और लोगों की आमदनी को सहारा मिला है।

सरकार का मानना है कि नाम बदलने, काम के दिनों में बढ़ोतरी और मजदूरी बढ़ाने से ग्रामीण मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।