दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द ताज स्टोरी' पर PIL की जल्दी सुनवाई ठुकराई
Updated on 2025-10-29T13:44:05+05:30
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द ताज स्टोरी' पर PIL की जल्दी सुनवाई ठुकराई
फिल्म 'द ताज स्टोरी' इसके कंटेंट को लेकर विवादों में घिर गई है. फिल्म की रिलीज और सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
क्या मांग की गई थी?
याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की. उनका कहना है कि फिल्म में इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।
कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई जरूरी नहीं है, इसलिए इसे तुरंत सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की दलील
- फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है
- इससे समाज में तनाव फैल सकता है
- सेंसर बोर्ड को फिल्म की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए
- जरूरत पड़ने पर फिल्मों को एडल्ट रेटिंग दें या सीन्स हटाए जाएं
- फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा जाए कि यह काल्पनिक है
फिल्म की रिलीज
- फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को आया था
- परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं
- फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी