ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, 142 करोड़ रुपये के अवैध लाभ का दावा

Updated on 2025-05-22T13:00:42+05:30

ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, 142 करोड़ रुपये के अवैध लाभ का दावा

ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, 142 करोड़ रुपये के अवैध लाभ का दावा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एक शिकायत दर्ज की है।  ईडी का दावा है कि दोनों नेताओं ने 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' के माध्यम से 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) की संपत्तियों का अवैध अधिग्रहण किया, जिससे उन्हें लगभग 142 करोड़ रुपये का अवैध लाभ हुआ।

ईडी के अनुसार, 2010 में यंग इंडियन ने एजेएल के 99% शेयर मात्र 50 लाख रुपये में खरीदे, जबकि इन संपत्तियों की बाजार कीमत उस समय लगभग 2,000 करोड़ रुपये थी।  सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी रखते हैं।

ईडी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह आरोपियों के खिलाफ समन जारी करे।  कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।  मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई से रोजाना होगी।

कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि भाजपा ने गांधी परिवार पर सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।  यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और आगामी चुनावों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।