ITR फाइलिंग शुरू, ITR-1, ITR-2 या ITR-4 – जानें आपके लिए सही फॉर्म कौन सा?
ITR फाइलिंग शुरू, ITR-1, ITR-2 या ITR-4 – जानें आपके लिए सही फॉर्म कौन सा?
Income Tax Return:इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है। टैक्सपेयर्स अब असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सैलरी पाने वालों को ITR भरने से पहले अपनी कंपनी से फॉर्म-16 मिलने का इंतजार करना होगा।
आइए जानते हैं कौन-सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है—
ITR-1 (सहज फॉर्म):
यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय ₹50 लाख से कम है और आमदनी केवल सैलरी, पेंशन, एक घर से किराया, बैंक ब्याज या खेती से ₹5,000 तक की है।
अगर किसी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹1.25 लाख तक है, तो वे भी यह फॉर्म भर सकते हैं।
हालांकि, जिनकी आय विदेश से है, जिनके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं या जो बिजनेस करते हैं, वे यह फॉर्म नहीं भर सकते।
ITR-2:
अगर आपकी आय कई स्रोतों से है—जैसे शेयर से कमाई, विदेश से इनकम, कई घरों से किराया या आप डॉक्टर, वकील जैसे प्रोफेशनल हैं—तो ITR-2 फॉर्म आपके लिए है।
ITR-4 (सुगम फॉर्म):
यह फॉर्म छोटे व्यापारियों, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स और पार्टनरशिप फर्म चलाने वालों के लिए है। इसमें सालाना इनकम ₹50 लाख तक होनी चाहिए। इसमें सैलरी, पेंशन, बैंक ब्याज, खेती और प्रिजंप्टिव इनकम की डिटेल दी जा सकती है।
हालांकि, NRI, कंपनी डायरेक्टर, या जिनकी कमाई लॉटरी जैसी सोर्स से होती है, वे इसे नहीं भर सकते।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- ITR-1 सैलरी और पेंशन वालों के लिए उपयुक्त है।
- ITR-4 बिजनेस या फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए बेहतर है।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।