ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, अब देर नहीं

Updated on 2025-05-28T10:39:48+05:30

ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, अब देर नहीं

ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, अब देर नहीं

ITR Filing: केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों को राहत दी है। अब वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी वेतन से है या जिन्हें अकाउंट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे टैक्सपेयर्स को 46 दिन ज्यादा मिलेंगे।

जुर्माना लगेगा अगर तय तारीख तक ITR नहीं फाइल किया

अगर कोई व्यक्ति 15 सितंबर तक भी ITR नहीं फाइल करता है, तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इस बार ITR फॉर्म में कई बड़े बदलाव हुए हैं और सिस्टम को अपडेट करने में समय लग रहा है। साथ ही, TDS की सही जानकारी दिखाने के लिए भी समय चाहिए। इसी वजह से डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया गया।

 

 

फॉर्म और सिस्टम में देरी का असर

इस बार असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सभी सात ITR फॉर्म जारी कर दिए गए हैं।

ITR-1 और ITR-4 (छोटे टैक्सपेयर्स के लिए) 29 अप्रैल को और ITR-7 (ट्रस्ट व चैरिटेबल संस्थाओं के लिए) 11 मई को नोटिफाई किए गए।

फॉर्म जारी होने के बाद इनकी यूटिलिटी टेस्टिंग और सिस्टम अपडेशन में समय लग रहा है।

TDS डाटा मिलने में देरी

CBDT ने कहा कि 31 मई तक जमा होने वाले TDS स्टेटमेंट्स जून की शुरुआत में दिखने लगेंगे। इस वजह से टैक्सपेयर्स को कम समय मिलता, इसलिए डेडलाइन बढ़ाना जरूरी हो गया।

नए कानून की वजह से देरी

आमतौर पर ITR फॉर्म मार्च से पहले जारी हो जाते हैं, लेकिन इस बार नए आयकर कानून की तैयारी में देरी हुई, जिससे फॉर्म और सुविधा देर से आई। अब विभाग जल्द ही इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी करेगा।