लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक के सेक्शन 40 को खत्म करने की घोषणा की। इसमें क्या है?

Updated on 2025-04-03T12:04:17+05:30

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक के सेक्शन 40 को खत्म करने की घोषणा की। इसमें क्या है?

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक के सेक्शन 40 को खत्म करने की घोषणा की। इसमें क्या है?

2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव सेक्शन 40 को हटाना है। यह सेक्शन वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि सेक्शन 40 वक्फ अधिनियम का सबसे सख्त प्रावधान था, जिससे वक्फ बोर्ड को किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने की पूरी छूट थी। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है।

सेक्शन 40 क्या था?

1. यह वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर अधिकार देने का कानून था।

2. अगर किसी संपत्ति पर वक्फ होने का शक होता, तो वक्फ बोर्ड खुद फैसला करता और उसका निर्णय अंतिम होता।

3. सरकार या कोई अन्य संस्था इस फैसले में दखल नहीं दे सकती थी।

4. अगर किसी को आपत्ति होती, तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था।

सेक्शन 40 हटाने का मतलब

1. अब वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।

2. इससे बोर्ड की ताकत और स्वायत्तता (स्वतंत्रता) पर सवाल उठने लगे हैं।

3. पहले सरकार का सीधा दखल नहीं था, लेकिन अब वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है।

विपक्ष का विरोध
TMC सांसद कालन बैनर्जी ने कहा कि सेक्शन 40 हटाने से वक्फ बोर्ड की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और यह महज नाम मात्र का बोर्ड बनकर रह जाएगा।

सरकार का तर्क
सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था आएगी, जिससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर होगा।

भविष्य में क्या होगा?
अब सवाल है कि इस बिल के लागू होने से वक्फ बोर्ड की भूमिका कितनी बदल जाएगी और इसका असर कितना व्यापक होगा।