मद्रास हाईकोर्ट ने रोकी ‘द केरला स्टोरी 2’ की अवैध ब्रॉडकास्टिंग

Updated on 2026-03-03T16:30:10+05:30

मद्रास हाईकोर्ट ने रोकी ‘द केरला स्टोरी 2’ की अवैध ब्रॉडकास्टिंग

मद्रास हाईकोर्ट ने रोकी ‘द केरला स्टोरी 2’ की अवैध ब्रॉडकास्टिंग

फिल्म The Kerala Story 2 इन दिनों चर्चा में है. यह 28 फरवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण ने किया है, जबकि इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है.

अब Madras High Court ने फिल्म की अवैध ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टीवी ऑपरेटरों को बिना अनुमति फिल्म का प्रसारण नहीं करने का आदेश दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड की याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया. मेकर्स को रिलीज से पहले कॉपीराइट उल्लंघन का अंदेशा था. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शुरुआती स्तर पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि बाद में होने वाला नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता.

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश से किसी निर्दोष पक्ष को नुकसान होता है तो मेकर्स को मुआवजा देना होगा. यह अंतरिम रोक 23 मार्च तक लागू रहेगी. संबंधित पक्षों को इस तारीख तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

फिल्म में अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं. शुरुआती तीन दिनों में फिल्म ने 11.35 करोड़ रुपये की कमाई की है. कहानी तीन लड़कियों के जीवन पर आधारित है, जो शादी के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करती हैं.

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