वीजा रद्द होने के बाद भी भारत में रह रहा पाक नागरिक, अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार
वीजा रद्द होने के बाद भी भारत में रह रहा पाक नागरिक, अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार
Pakistani Citizen appealed in SC: गोवा में 2016 से दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए थे। यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने वीजा रद्द करने की अधिसूचना जारी की और कुछ मामलों में छूट दी गई।
पाकिस्तानी नागरिक के वकील ने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका मुवक्किल 2016 से गोवा में रह रहा है और उसका जन्म भारत में हुआ था। हालांकि, जजों की पीठ ने कहा, "आप वापस जाइए।" वकील ने यह भी कहा कि पुलिस उनके मुवक्किल के पास आई थी, इसलिए कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में छह लोगों को पाकिस्तान वापस भेजने पर रोक लगाई थी जब तक उनकी नागरिकता की जांच पूरी नहीं हो जाती।