राष्ट्रपति मुर्मु ने ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर किया, नए कानून में जेल और 1 करोड़ जुर्माना

Updated on 2025-08-23T10:50:05+05:30

राष्ट्रपति मुर्मु ने ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर किया, नए कानून में जेल और 1 करोड़ जुर्माना

राष्ट्रपति मुर्मु ने ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर किया, नए कानून में जेल और 1 करोड़ जुर्माना

ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाला विधेयक अब कानून बन गया है। संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध होगा। ऐसे गेम उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार करता है तो उसे दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह बिल संसद के दोनों सदनों से बहुत जल्दी पास हुआ—राज्यसभा ने 26 मिनट में और लोकसभा ने 7 मिनट में।

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लोग ऑनलाइन मनी गेम्स में अपनी पूरी बचत गंवा देते हैं, इसलिए यह कानून जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि यह कानून ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और समाज को नुकसानदेह गेम्स से बचाएगा।

बिल पास होने के बाद ड्रीम11 और विंजो समेत कई बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन बंद करने की घोषणा कर दी। आईटी सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि सरकार इस कानून को लागू करने के तरीकों पर विचार कर रही है क्योंकि अभी कुछ प्रावधानों के लिए अलग से नियम नहीं बने हैं।