RBI ने इस बैंक पर लगाई रोक, 10000 रुपये लिमिट
RBI ने इस बैंक पर लगाई रोक, 10000 रुपये लिमिट
RBI Actions on Baghat Urban Co-Operative Bank: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं। आरबीआई के आदेश के बाद अब यह बैंक नए लोन नहीं दे सकेगा, नई जमा नहीं ले सकेगा और अपने पुराने भुगतान भी नहीं कर पाएगा।
क्या कहा गया है आरबीआई ने?
आरबीआई ने बताया कि बिना उसकी लिखित अनुमति के बैंक कोई भी नया काम नहीं कर सकता। यह फैसला बैंक के हालिया निरीक्षण में मिली गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के बाद लिया गया है।
ग्राहकों के लिए बड़ी खबर
बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए, आरबीआई ने निकासी की सीमा सिर्फ 10,000 रुपये तय की है। यानी ग्राहक अपने खाते से इससे ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते। हालांकि, बैंक खाते में रखे पैसे को ग्राहक के बकाया लोन में समायोजित किया जा सकता है।
क्या मिलेगा बीमा सुरक्षा?
आरबीआई ने बताया कि जमाकर्ताओं के पैसे पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) की सुरक्षा लागू रहेगी। यानी प्रत्येक ग्राहक को ₹5 लाख तक की बीमाकृत राशि मिल सकती है, जो उनके खाते की स्थिति पर निर्भर करेगी।
लाइसेंस रद्द नहीं हुआ
आरबीआई ने साफ किया कि यह कार्रवाई बैंक का लाइसेंस रद्द करने जैसी नहीं है। बैंक सीमित शर्तों के साथ काम जारी रख सकता है। यह कदम बैंक की वित्तीय हालत सुधारने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
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