SC ने J&K में कस्टोडियल टॉर्चर पीड़ित को 50 लाख रु मुआवज़ा दिलाने का निर्देश रखा

Updated on 2025-07-22T12:20:07+05:30

SC ने J&K में कस्टोडियल टॉर्चर पीड़ित को 50 लाख रु मुआवज़ा दिलाने का निर्देश रखा

SC ने J&K में कस्टोडियल टॉर्चर पीड़ित को 50 लाख रु मुआवज़ा दिलाने का निर्देश रखा

आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के एक कस्टोडियल उत्पीड़न के पीड़ित को राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया। साथ ही, घटना की निष्पक्ष जांच के लिए CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को जांच आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया।

SC ने पाया कि पुलिस द्वारा की गयी यातना अनुचित थी और पीड़ित को उचित न्याय के साथ राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने प्रभावित परिवार को दावा दर्ज करने की प्रक्रिया में मदद करने की भी बात कही।

इस फैसले से मानवाधिकार संरक्षण का संदेश गया है कि कानून के अनुसार राज्य को व्यवहार करना होगा। इससे अन्य राज्यों में भी कस्टोडियल उत्पीडन मामलों में मुकदमा प्रवर्तन की संभावना बढ़ी है।