SEBI ने Mehul Choksi के खाता, शेयर और म्यूचुअल फंड जमे
SEBI ने Mehul Choksi के खाता, शेयर और म्यूचुअल फंड जमे
भारतीय पूंजीबाजार नियामक SEBI ने मेहुल चोक्सी को insider trading उल्लंघन मामले में जनवरी 2022 में लगाए गए जुर्माने की अदला-बदली के लिए ₹2.1 करोड़ का भुगतान करने का नोटिस जारी किया है। SEBI ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर उनके बैंक, शेयर्स और म्यूचुअल फंड समेत सभी वित्तीय खाते जब्त किये जाएंगे ।
इस कार्रवाई के हिस्से में नियामक ने ना सिर्फ खातों को फ्रीज़ किया है, बल्कि असेट अटैचमेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है—जिसमें बैंक लॉकर और डिमांड बॉन्ड भी शामिल हो सकते हैं ।
पहले SEBI ने अक्टूबर 2022 में Gitanjali Gems के शेयरों में अनियमित ट्रेडिंग के आरोपों में उन्हें ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसमें ब्याज और वसूली खर्च मिलाकर कुल बकाया करीब ₹5.35 करोड़ तक पहुंच गया था । लेकिन फरार चोक्सी ने अभी तक यह राशि अदा नहीं की है।
चोक्सी को नीरव मोदी से जुड़ी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भी आरोपी होने के कारण भारत सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर रखी है। SEBI की ताज़ा कार्रवाई में उनकी विदेश में जमा संपत्तियों पर भी पाबंदी लगने की संभावनाएं बनी हैं ।
मुख्य बिंदु:
- SEBI का नोटिस (20 मई 2025): ₹2.1 करोड़ का भुगतान, 15 दिन की चेतावनी
- वर्तमान बकाया: ₹2.1 करोड़ insider trading जुर्माना; कुल बकाया ₹5.35 करोड़ (2022 का जुर्माना + ब्याज)
- सख्ती की कार्रवाई: बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते फ्रीज़, असेट अटैचमेंट का भरोसा
इसके साथ ही SEBI ने युवाओं और निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बाज़ार में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी—चाहे दोषी कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।