सेबी का बड़ा ऐलान: IPO और विदेशी निवेशकों के लिए आसान नियम, MPS में राहत
सेबी का बड़ा ऐलान: IPO और विदेशी निवेशकों के लिए आसान नियम, MPS में राहत
SEBI Eases IPO Norms: बाजार नियामक सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए नियम आसान करने और भारत को और आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए नया ढांचा ‘स्वागत-एफआई’ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत भरोसेमंद और कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकरण और निवेश की प्रक्रिया सरल होगी, बार-बार दस्तावेज़ और अनुपालन की जरूरत भी कम होगी।
इस ढांचे से सरकारी कोष, केंद्रीय बैंक, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे निवेशकों को फायदा मिलेगा। अब पंजीकरण की वैधता 3-5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है और निवेशक चाहें तो सारे निवेश एक ही डीमैट खाते में रख सकते हैं।
सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि नए नियमों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCI) दोनों को फायदा होगा। जून 2025 तक भारत में 11,913 FPI पंजीकृत थे, जिनकी कुल संपत्ति करीब 80.83 लाख करोड़ रुपये थी। इनमें से 70% से ज्यादा संपत्तियां स्वागत-एफआई निवेशकों के पास होने का अनुमान है।
सेबी का कहना है कि सभी प्रक्रिया पूरी होते ही यह ढांचा अगले 6 महीने में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकृत निवेशक न सिर्फ सूचीबद्ध इक्विटी और बॉन्ड में निवेश कर पाएंगे, बल्कि स्टार्टअप्स और चुने हुए क्षेत्रों में भी निवेश कर सकेंगे।