सुप्रीम कोर्ट का आदेश: स्कूल-अस्पताल से हटेंगे आवारा कुत्ते, मवेशी
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: स्कूल-अस्पताल से हटेंगे आवारा कुत्ते, मवेशी
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। साथ ही हाईवे और एक्सप्रेसवे से गाय-बैल जैसे आवारा पशुओं को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित संस्थाओं को 8 हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
आवारा कुत्तों पर कोर्ट के आदेश:
- सभी सार्वजनिक संस्थानों और परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए।
- हटाए गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाए।
- कुत्तों को दोबारा वहीं न छोड़ा जाए, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए।
- आदेश का पालन स्थानीय निकाय, नगर निगम या पंचायत करें।
- सभी राज्य 2 हफ्तों में इन परिसरों की सूची बनाएं।
- हर संस्था एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो स्वच्छता और कुत्तों की रोकथाम की निगरानी करे।
- अधिकारी का नाम और नंबर प्रवेश द्वार पर लिखा जाए।
- स्थानीय निकाय हर 3 महीने में जांच करें कि परिसर में कोई कुत्ता न हो।
दूसरे पशुओं के लिए आदेश:
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर आवारा गाय-बैल हटाने का भी आदेश दिया है। इसके लिए राज्य सरकारें गश्ती दल बनाएं, जो सड़कों की नियमित निगरानी करे। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि लोग सड़कों पर दिखे पशुओं की जानकारी दे सकें। इन पशुओं के लिए स्थायी आश्रय गृह या गौशालाएं बनाई जाएं।