सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पटाखों पर रोक सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पटाखों पर रोक सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में होनी चाहिए
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने पटाखों पर चल रही बहस के दौरान साफ किया कि स्वच्छ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, बल्कि पूरे देश के नागरिकों का है।
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर बैन लगाना है तो यह कदम पूरे देश में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने साथ ही यह भी जोड़ा कि इस फैसले से जुड़े सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। खासकर वे गरीब मजदूर और छोटे कारोबारी, जिनकी आजीविका पटाखा उद्योग पर निर्भर है, उनके भविष्य के लिए भी नीति बनानी जरूरी है।
यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हर साल दिवाली और अन्य त्योहारों पर प्रदूषण का मुद्दा सामने आता है और पटाखों की बिक्री पर रोक को लेकर बहस छिड़ जाती है। अदालत ने संकेत दिया कि प्रदूषण नियंत्रण और आजीविका दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि सभी नागरिकों को स्वच्छ हवा का अधिकार मिल सके और किसी वर्ग की रोज़ी-रोटी भी प्रभावित न हो।