विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कहा SIT बनाओ और 28 मई तक रिपोर्ट दो।
विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने कहा SIT बनाओ और 28 मई तक रिपोर्ट दो।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया।
19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें विजय शाह ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले 16 मई को CJI गवई ने तुरंत FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच ने साफ किया कि मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। कोर्ट को बताया गया कि इंदौर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और अब तीन आईपीएस अफसरों की एक SIT बनाई जा रही है। ये अफसर मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे, और इस टीम का नेतृत्व IG रैंक की महिला अधिकारी करेंगी। SIT को 28 मई तक पहली रिपोर्ट सौंपनी होगी।
कोर्ट ने कहा कि मंत्री होने के नाते विजय शाह को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए था। उनकी तरफ से पेश वकील ने माफी की बात दोहराई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें “घड़ियाली आंसुओं” वाली माफी नहीं चाहिए।
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