क्या कहता है लोकसभा-राज्यसभा का नंबरगेम? वक्फ बिल पर समर्थन या विरोध

Updated on 2025-04-01T11:02:02+05:30

क्या कहता है लोकसभा-राज्यसभा का नंबरगेम? वक्फ बिल पर समर्थन या विरोध

क्या कहता है लोकसभा-राज्यसभा का नंबरगेम? वक्फ बिल पर समर्थन या विरोध

सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाने की तैयारी कर रही है, और यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह बिल पहले 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया था। अब, जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार के लिए इसे संसद में पारित कराना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि यह पहले ही जेपीसी से होकर आ चुका है।

संसद में नंबर गेम:

लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, और बीजेपी के पास 240 सदस्य हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन (एनडीए) के पास 293 सदस्य हैं, जो 272 के बहुमत से ज्यादा हैं, इसलिए बिल पारित कराने में उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस के पास 99 सदस्य हैं, और कुछ अन्य सदस्य जो किसी गठबंधन में नहीं हैं।

राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं। बीजेपी के पास 98 सदस्य हैं, और एनडीए का कुल सदस्य संख्या लगभग 115 है। इसमें 6 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, जो आम तौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। विपक्ष के पास कांग्रेस के 27 सदस्य और इंडिया ब्लॉक के 58 सदस्य हैं, कुल मिलाकर विपक्ष के पास 85 सदस्य हैं। छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों का संख्या तीन है।

वक्फ बिल पर सरकार और विपक्ष का मतभेद:

सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा आसानी से होगा, और इससे मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिलेगी। जेपीसी ने 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जबकि विपक्ष द्वारा दिए गए 44 संशोधनों को खारिज कर दिया था।

वक्फ बिल पर प्रमुख आपत्तियां:

1. अब वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों का फैसला हाई कोर्ट में किया जा सकता है, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था।

2. वक्फ संपत्ति पर दावा करने के लिए दान करना जरूरी होगा, जबकि पहले बिना दान किए भी किसी संपत्ति पर वक्फ का दावा किया जा सकता था।

3. वक्फ बोर्ड में अब महिला और अन्य धर्म के दो सदस्य होने चाहिए, जो पहले नहीं होते थे।

4. कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनका निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है।