विधवा बहू को ससुर की पैतृक संपत्ति से मिलेगा भरण-पोषण: दिल्ली हाईकोर्ट

Updated on 2025-08-21T11:41:56+05:30

विधवा बहू को ससुर की पैतृक संपत्ति से मिलेगा भरण-पोषण: दिल्ली हाईकोर्ट

विधवा बहू को ससुर की पैतृक संपत्ति से मिलेगा भरण-पोषण: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि विधवा बहू को अपने भरण-पोषण के लिए ससुर की पैतृक संपत्ति से अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने माना कि बहू का जीवनयापन पति की मृत्यु के बाद भी परिवार की जिम्मेदारी है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता।

मामला उस समय कोर्ट के सामने आया जब एक विधवा बहू ने भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने साफ किया कि ससुर की पैतृक संपत्ति से बहू को सहायता मिल सकती है और इसे रोकना उचित नहीं होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला समाज में विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करेगा। साथ ही यह परिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ा संदेश भी देता है कि बहू केवल पति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।