Last Updated Oct - 16 - 2025, 11:27 AM | Source : Fela News
EPFO New Rule: नए नियम के तहत अब EPFO सदस्य नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही अपना पूरा PF निकाल सकेंगे, पहले यह समयसीमा सिर्फ 2 महीने की थी.
EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF और पेंशन निकालने के नियम बदल दिए हैं. अब पहले के मुकाबले नियम सख्त हो गए हैं. नए नियम के अनुसार, कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही अपना पूरा PF निकाल सकेगा. पहले यह सीमा सिर्फ 2 महीने की थी. वहीं, पेंशन का पैसा अब 36 महीने बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा.
पहले क्या था नियम?
पहले अगर कोई व्यक्ति 1 महीने बेरोजगार रहता था, तो वह अपने PF का 75% निकाल सकता था. और अगर 2 महीने बेरोजगार रहता था, तो पूरा PF निकाल सकता था.
अब क्या होगा?
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक, अब कोई भी सदस्य नौकरी छूटने के बाद अपने PF का 75% तुरंत निकाल सकेगा, जबकि बाकी 25% रकम 12 महीने बाद निकाली जा सकेगी. इससे PF अकाउंट में कुछ बैलेंस बना रहेगा, जिस पर 8.25% की ब्याज दर से फायदा मिलेगा.
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
पहले लोग नौकरी छूटने के 2 महीने बाद पूरा PF निकाल लेते थे, जिससे पेंशन की गणना में दिक्कत आती थी. क्योंकि पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी का रिकॉर्ड जरूरी होता है. अब 12 महीने की सीमा रखने से यह समस्या नहीं होगी और भविष्य की पेंशन भी सुरक्षित रहेगी.
एक और फायदा
पहले PF निकालने के लिए बेरोजगारी या अन्य कारण बताने पड़ते थे और डॉक्यूमेंट्स देने होते थे. अब ऐसा नहीं करना होगा. PF निकालना अब पहले से आसान हो गया है.
पेंशन के नियम में भी बदलाव
अब पेंशन का पैसा भी नौकरी छूटने के 2 महीने बाद नहीं, बल्कि 36 महीने बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा. इससे लोगों की रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी.