Last Updated Oct - 04 - 2025, 10:01 AM | Source : Fela News
Gold Storage Limit at Home: आयकर विभाग आपकी सोने की खरीद पर नजर रखता है. तय सीमा से ज्यादा सोना रखने पर आपको नोटिस मिल सकता है या घर पर छापा भी पड़ सकता है.
Gold Storage Limit at Home: भारत में सोना सिर्फ गहनों या सजावट के लिए नहीं खरीदा जाता, बल्कि इसे निवेश और शुभ मौकों के लिए भी अहम माना जाता है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोने की खरीदारी परंपरा का हिस्सा है. यही वजह है कि लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसे जमा करते जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर कितना सोना रखना कानूनी रूप से सही है और आयकर विभाग किन मामलों में कार्रवाई कर सकता है? आइए जानते हैं सोना रखने के नियम।
किसके लिए कितना सोना रखने की लिमिट?
भारत में सोना रखने की सीमा अलग-अलग तय है:
अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है, तो आपके पास उसका खरीदारी बिल या इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेरेशन होना जरूरी है. सही प्रूफ होने पर आप कितनी भी मात्रा में सोना रख सकते हैं. यह लिमिट केवल बिना डॉक्यूमेंट वाले सोने पर लागू होती है.
क्या गोल्ड रखने पर टैक्स लगता है?
अगर सोना आपने डिक्लेयर्ड इनकम से खरीदा है, खेती-बाड़ी जैसी कर-मुक्त आय से लिया है या फिर कानूनी तरीके से विरासत में मिला है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तय लिमिट में सोना रखने पर या वैध प्रूफ होने पर छापेमारी के दौरान भी आपके जेवर जब्त नहीं किए जा सकते. हां, घर पर सोना रखने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसे बेचते हैं, तो उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है.
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