Last Updated May - 01 - 2026, 05:00 PM | Source : Fela News
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है. अब ड्यू डेट निकलने के बाद भी 3 दिन तक बिल जमा करने पर लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी. नया नियम अप्रैल 2027 से लागू होगा.
RBI Credit Card Rules: क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब बिल की ड्यू डेट निकलते ही जेब पर लेट फीस का झटका नहीं लगेगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी करते हुए ग्राहकों को तीन दिन का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड देने का फैसला किया है. यानी अगर किसी वजह से तय तारीख पर भुगतान नहीं हो पाया, तब भी तुरंत पेनल्टी नहीं लगेगी. यह फैसला लाखों कार्डधारकों को सीधी राहत देने वाला माना जा रहा है.
ड्यू डेट मिस हुई तो भी नहीं लगेगा तुरंत जुर्माना
आरबीआई के नए नियम के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड बिल की आखिरी तारीख बीतने के बाद ग्राहकों को 3 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा. इस दौरान बिल जमा करने पर किसी तरह की लेट फीस नहीं देनी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी ड्यू डेट 5 अप्रैल है तो आप 8 अप्रैल तक बिना पेनल्टी भुगतान कर सकते हैं. अक्सर तकनीकी दिक्कत, सैलरी डेट या भूल जाने की वजह से लोग समय पर बिल नहीं भर पाते, ऐसे में यह नियम बड़ी राहत देगा.
लेट फीस का गणित भी हुआ आसान
सिर्फ ग्रेस पीरियड ही नहीं, आरबीआई ने लेट फीस की गणना को भी ज्यादा पारदर्शी बनाया है. अब जुर्माना पूरे बिल अमाउंट पर नहीं बल्कि सिर्फ बची हुई बकाया राशि पर लगाया जाएगा. यानी अगर आपने बिल का कुछ हिस्सा पहले ही जमा कर दिया है तो पेनल्टी सिर्फ बाकी रकम पर ही लगेगी. इससे ग्राहकों पर बेवजह का अतिरिक्त बोझ कम होगा.
लेकिन 3 दिन बाद बढ़ सकती है परेशानी
ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन दिन की राहत अवधि खत्म होने के बाद अगर भुगतान नहीं किया गया तो राशि बकाया मानी जाएगी. इसके बाद लेट फीस भी लगेगी और क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए यह नियम राहत जरूर देता है, लेकिन पूरी छूट नहीं.
आपदा प्रभावित लोगों को भी राहत
आरबीआई ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्राहकों के लिए भी बैंकों को स्वतः राहत देने की अनुमति दी है. यानी अब बैंक बिना आवेदन का इंतजार किए मदद कर सकेंगे. यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जबकि क्रेडिट कार्ड का नया ग्रेस पीरियड नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा.
कुल मिलाकर आरबीआई का यह फैसला उन करोड़ों लोगों के लिए सुकून भरी खबर है जो हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल की डेडलाइन से जूझते हैं.
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