Last Updated Nov - 07 - 2025, 04:10 PM | Source : Fela News
2013 में एक टीवी डिबेट के दौरान संपत कुमार ने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सट्टेबाजी में शामिल हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में गवाही दर्ज करने के लिए बनाए गए एडवोकेट कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी।
यह मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा है. उस समय संपत कुमार ने एक टीवी डिबेट में कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी सट्टेबाजी में शामिल हैं।
धोनी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ बताते हुए 2014 में संपत कुमार पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस दर्ज कराया था। अगस्त 2025 में अदालत ने धोनी की गवाही दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिसे संपत कुमार ने चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान संपत कुमार के वकील ने कहा कि धोनी को खुद कोर्ट में आकर गवाही देनी चाहिए। इस पर जजों ने कहा कि धोनी एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनकी कोर्ट में मौजूदगी से सुरक्षा और भीड़भाड़ की समस्या हो सकती है।
कोर्ट ने साफ किया कि धोनी की गवाही के दौरान संपत कुमार या उनके वकील भी मौजूद रह सकते हैं। इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति में कोई गलती नहीं है और यह न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए सही कदम है। इसलिए संपत कुमार की याचिका खारिज कर दी गई।