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दिल्ली विधानसभा में 13-14 मई को प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा

दिल्ली विधानसभा में 13-14 मई को प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा

Last Updated May - 05 - 2025, 12:03 PM | Source : Fela News

Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। यह प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई
दिल्ली विधानसभा में 13-14 मई को प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा
दिल्ली विधानसभा में 13-14 मई को प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा

Delhi Vidhan Sabha Special Session: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए 13 और 14 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में "प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट" पेश किया जाएगा।

क्या है खास:

  1. दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी और फीस रेगुलेशन बिल 2025 पेश होगा।
  2. इस बिल को दिल्ली सरकार ने 29 अप्रैल को मंजूरी दी थी।
  3. बिल में स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान होगा।
  4. स्कूल फीस बढ़ाने से पहले अब एक कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।
  5. 2025-26 की फीस बढ़ोतरी भी इसी नियम के दायरे में आएगी।

अभिभावकों का दबाव:
लंबे समय से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ माता-पिता विरोध कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने अब तक 1677 प्राइवेट स्कूलों में से 970 की जांच की है और 150 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है।

 

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