Last Updated Nov - 07 - 2025, 03:45 PM | Source : Fela News
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 2 हफ्ते में उन जगहों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है जो कोर्ट द्वारा तय की गई श्रेणी में आते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। साथ ही हाईवे और एक्सप्रेसवे से गाय-बैल जैसे आवारा पशुओं को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित संस्थाओं को 8 हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
आवारा कुत्तों पर कोर्ट के आदेश:
दूसरे पशुओं के लिए आदेश:
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर आवारा गाय-बैल हटाने का भी आदेश दिया है। इसके लिए राज्य सरकारें गश्ती दल बनाएं, जो सड़कों की नियमित निगरानी करे। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि लोग सड़कों पर दिखे पशुओं की जानकारी दे सकें। इन पशुओं के लिए स्थायी आश्रय गृह या गौशालाएं बनाई जाएं।