Last Updated May - 23 - 2025, 01:57 PM | Source : Fela News
गृह मंत्रालय ने शुरू की 'e-Zero FIR' पहल, जल्द देशभर में लागू होगी ये सुविधा
अगर अब किसी व्यक्ति के साथ 10 लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी होती है, तो शिकायत दर्ज कराने पर FIR अपने आप बन जाएगी। केंद्र सरकार के Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने ‘e-Zero FIR’ नाम की नई व्यवस्था शुरू की है, जो फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में लागू की गई है। इस बात की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 19 मई 2025 को की।
इस नई प्रणाली के तहत अगर कोई शिकायतकर्ता 1930 हेल्पलाइन नंबर या cybercrime.gov.in पोर्टल पर वित्तीय साइबर अपराध की शिकायत करता है, और उसमें ठगी की रकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा होती है, तो तुरंत Zero FIR दर्ज हो जाएगी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह FIR दिल्ली पुलिस के e-Crime पुलिस स्टेशन से जुड़ी होगी और संबंधित साइबर थाना में भेज दी जाएगी। शिकायतकर्ता को अगले 3 दिनों के भीतर संबंधित साइबर थाने जाकर Zero FIR को रेगुलर FIR में बदलवाना होगा।
इस प्रणाली में I4C का National Cybercrime Reporting Portal, दिल्ली पुलिस की e-FIR प्रणाली और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का Crime and Criminal Tracking Network सिस्टम (CCTNS) आपस में जोड़े गए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में I4C की समीक्षा बैठक में इस पहल को लागू करने का निर्देश दिया था, ताकि ठगी के शिकार लोगों को न्याय मिल सके और उनका पैसा वापस लाने की प्रक्रिया तेज़ हो सके।
जल्द ही यह प्रणाली पूरे देश में लागू की जाएगी, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई और भी सशक्त बनेगी।