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शेख हसीना के पास 2 विकल्प, 30 दिन में फैसला जरूरी

शेख हसीना के पास 2 विकल्प, 30 दिन में फैसला जरूरी

Last Updated Nov - 18 - 2025, 12:01 PM | Source : Fela News

Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया है और
शेख हसीना के पास 2 विकल्प
शेख हसीना के पास 2 विकल्प

Sheikh Hasina sentenced to death: बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT-BD) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों में "मानवता के खिलाफ अपराध" का दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई है। फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव है, और अंतरिम सरकार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।

शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत आकर रह रही हैं और कोर्ट उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुका है। अब सवाल हैउनके पास क्या विकल्प बचे हैं?

विकल्प1: सरेंडर करके अपील करना

हसीना तभी अपील कर सकती हैं जब वे फैसले के 30 दिनों के अंदर बांग्लादेश की किसी कोर्ट में जाकर सरेंडर करें। उनकी डेडलाइन 17 दिसंबर 2025 तक है।

अगर वे सरेंडर नहीं करतीं तो अपील करने का हक खत्म हो जाएगा।

लेकिन बांग्लादेश में चल रहे हालात और आवामी लीग के नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों को देखकर यह माना जा रहा है कि वह वापस जाकर सरेंडर नहीं करेंगी।

विकल्प2: भारत में रहना और प्रत्यर्पण न होने की उम्मीद

हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित और “गैर-कानूनी न्यायाधिकरण” का बताया है। यानी साफ हैवह सरेंडर नहीं करना चाहतीं।

उनका दूसरा विकल्प है कि वे भारत में ही रहें और उम्मीद करें कि भारत सरकार उन्हें बांग्लादेश को न सौंपे।

लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से औपचारिक तौर पर कहा है कि वह शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल को तुरंत सौंप दे। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच जो प्रत्यर्पण समझौता है, उसके तहत भारत ऐसा करने के लिए बाध्य है।

भारत ने इस पर कहा कि उसने फैसले को नोट किया है और वह बांग्लादेश के लोगों के हितोंशांति, लोकतंत्र और स्थिरताको ध्यान में रखकर सभी पक्षों से बातचीत जारी रखेगा।

ये भी पढ़ें: 

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