Last Updated Feb - 16 - 2026, 05:07 PM | Source : Fela News
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को अंतरिम जमानत के लिए सोमवार दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। भुगतान होने पर रिहाई संभव बताई गई।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत के लिए सख्त शर्त के साथ समय दिया। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने निर्देश दिया कि यदि अभिनेता दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं तो उन्हें जमानत मिल सकती है, अन्यथा उन्हें राहत नहीं मिलेगी।
बताया जा रहा है कि यह मामला लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस और कर्ज विवाद से जुड़ा है, जिसमें कुल देनदारी करीब 9 करोड़ रुपये बताई गई है। अदालत ने पिछली सुनवाई में भी भुगतान को लेकर अभिनेता के आश्वासनों पर नाराजगी जताई थी। इस बीच सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर राशि जमा करना जरूरी होगा।
सूत्रों के मुताबिक अभिनेता इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी। जमानत याचिका में पारिवारिक कारणों का हवाला भी दिया गया था। अदालत ने मामले को देखते हुए सीमित समय की राहत दी, लेकिन भुगतान की शर्त को अनिवार्य रखा।
रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पहले भी कहा था कि भुगतान को लेकर कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने इस बार स्पष्ट वित्तीय शर्त तय की। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने आर्थिक मदद की पेशकश भी की है।
इस बीच अब पूरा मामला इस बात पर निर्भर है कि निर्धारित समयसीमा तक राशि जमा होती है या नहीं। यदि भुगतान हो जाता है तो अभिनेता की रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है, जबकि तय समय तक रकम जमा न होने की स्थिति में उन्हें जेल में ही रहना पड़ सकता है।
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