Last Updated Jul - 03 - 2025, 12:39 PM | Source : Fela News
अदालत ने जमानत से इनकार करते हुए कहा, यह घटना कश्मीर की छवि पर गंभीर धब्बा है।
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की अदालत ने 70 वर्षीय महिला पर्यटक से कथित दुष्कर्म के आरोपी जुबैर अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह शर्मनाक घटना अप्रैल महीने में पहलगाम के एक होटल में हुई थी, जहां महाराष्ट्र से आई वृद्ध महिला अपने परिवार के साथ ठहरी हुई थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी जुबैर अहमद ने महिला के कमरे में उस समय घुसकर वारदात को अंजाम दिया जब वह अकेली थी। उसने महिला का मुंह कंबल से दबाया, उसके साथ बर्बरता की और खिड़की से भाग निकला। हमले के बाद पीड़िता कई दिनों तक चलने-फिरने में असमर्थ रही और गंभीर शारीरिक व मानसिक पीड़ा में रही।
अदालत में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए निजी दुश्मनी का हवाला दिया और पहचान परेड न होने की दलील दी, लेकिन सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने मेडिकल, फॉरेंसिक और पीड़िता की गवाही को मजबूत मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
जज ने टिप्पणी की कि “यह घटना उस बुजुर्ग महिला के लिए पहलगाम की स्थायी याद बन गई,” और इस कृत्य को “अत्यंत घृणित और बीमार मानसिकता” का परिणाम बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समाज के नैतिक ताने-बाने की मरम्मत नहीं हुई, तो कश्मीर की शांतिपूर्ण पर्यटन छवि को भारी नुकसान हो सकता है।
अदालत ने इस मामले को कश्मीर की मानवीयता और छवि पर एक गंभीर धब्बा बताते हुए कहा कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है और कानून व्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ है।