Last Updated Sep - 18 - 2025, 04:14 PM | Source : Fela News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित नियुक्ति पर कहा कि यदि मृत कर्मचारी के माता-पिता में से कोई पहले से नौकरी में है, तो आश्रित को नौकरी देना अवैध माना जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि मृतक कर्मचारी के माता या पिता में से कोई एक पहले से ही सरकारी नौकरी में है, तो आश्रित को नौकरी देना अवैध माना जाएगा।
यह फैसला एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मृतक आश्रित नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य केवल उन्हीं परिवारों को सहारा देना है, जिनकी आय का कोई साधन नहीं बचा हो। अगर परिवार में पहले से एक सदस्य सरकारी सेवा में है, तो इसे आर्थिक संकट नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट के इस निर्णय को कई मामलों में मिसाल माना जा रहा है। इसका असर भविष्य में मृतक आश्रित नियुक्ति से जुड़े कई मामलों पर पड़ सकता है।