Last Updated Aug - 19 - 2025, 03:49 PM | Source : Fela News
मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया कि अगर लड़की 18 साल की उम्र से 19 दिन पहले रिश्ते में है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। मामला चर्चा में है।
मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई लड़की 18 साल की उम्र से कुछ दिन पहले आपसी सहमति से संबंध बनाती है, तो उसे POCSO कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
निचली अदालत द्वारा युवक को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जस्टिस जी.के. इलंथिरैयन ने सज़ा को पलटते हुए कहा कि लड़की अपने फैसले लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी। कोर्ट ने यह भी माना कि उसकी सटीक उम्र साबित नहीं हो पाई और न ही अपहरण या ज़बरदस्ती का कोई सबूत था।
जांच में यह भी सामने आया कि लड़की का परिवार उस रिश्ते से पहले से वाकिफ था। इस आधार पर अदालत ने माना कि मामले में POCSO की धाराओं का इस्तेमाल सही नहीं था। यह फैसला नाबालिग और वयस्क होने की सीमा से जुड़े संवेदनशील मामलों में नई बहस छेड़ सकता है।