Last Updated Sep - 12 - 2025, 02:29 PM | Source : Fela News
दिल्ली सरकार ने नए प्रदूषण नियंत्रण आदेश में G+5 से ऊंची हर इमारत में Anti-Smog गनें लगवाना अनिवार्य किया। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना ह
दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर, 2025 तक फैसला किया है कि G+5 यानी छह मंज़िल से ऊपर की सभी सरकारी और निजी इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाई जाएँगी। इसका मकसद सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण, खासकर PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक धूल-कणों से निपटना है।
नियम मॉल, होटल, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएँ और 3,000 वर्ग मीटर से अधिक बने अन्य व्यावसायिक भवनों पर लागू होगा। आवासीय सोसायटियों तथा छोटे-बुने परिसरों को इस आदेश से छूट दी गई है। निर्माण क्षेत्रफल के हिसाब से एंटी-स्मॉग गन की संख्या तय होगी: 10,000-15,000 वर्ग मीटर में कम-से-कम 3 गन, बड़े इलाकों में और अधिक।
मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून (15 जून-1 अक्टूबर) को छोड़कर यह व्यवस्था पूरे साल लागू रहेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली वासियों को स्वस्थ वायु प्रदान करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है, और दिशानिर्देशों के कड़ाई से पालन से ही हवा की गुणवत्ता में सुधार संभव होगा।