Last Updated Oct - 04 - 2025, 03:32 PM | Source : Fela News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण को रोकने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील करने की सलाह दी है, जिससे म
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विवादित मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद को ध्वस्त करना गलत है और इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण के पीछे कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसे रोकने के लिए अब हाईकोर्ट का आधार नहीं बचा है। साथ ही, मुस्लिम पक्ष को सलाह दी गई कि वे ट्रायल कोर्ट में अपील करके मामले को आगे ले जा सकते हैं।
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स्थानीय प्रशासन ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है। वहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस फैसले को लेकर निराशा और सवाल भी उठ रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से संवेदनशील माहौल बना रहेगा और प्रशासन और समुदाय दोनों को शांति बनाए रखने में सतर्क रहना होगा। अदालत का निर्णय प्रशासन को आगे कार्रवाई का अधिकार देता है, लेकिन इलाके में तनाव कम करना चुनौतीपूर्ण रहेगा।
संभल मस्जिद का मामला अब नए मोड़ पर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट में अपील की प्रक्रिया और स्थानीय प्रशासन की निगरानी ही तय करेगी कि इलाके में शांति बनी रहती है या विवाद फिर से उभरता है।
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