Last Updated Jan - 30 - 2026, 11:02 AM | Source : Fela News
Ghazipur Market: दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में हो रहे अवैध कटान को ‘हॉरिफाइंग’ करार देते हुए गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि 2018 में दिए गए
दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में चिकन और अन्य पक्षियों के लगातार हो रहे अवैध कटान को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इस स्थिति को ‘हॉरिफाइंग’ यानी बेहद डरावना बताते हुए कहा कि पुराने आदेशों का पालन न होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने दाखिल की है, जिन्होंने कोर्ट के सामने ताजा तस्वीरें पेश कीं। इन तस्वीरों में कथित तौर पर गाजीपुर मुर्गा मंडी में खुलेआम पक्षियों का कटान होते दिखाया गया है।
2018 के आदेश की अनदेखी
कोर्ट ने याद दिलाया कि 24 सितंबर 2018 को उसने गाजीपुर मुर्गा मंडी में पक्षियों के कटान पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। साथ ही नगर निगम और अन्य एजेंसियों को पर्यावरण और प्रदूषण नियमों के तहत एक व्यवस्थित बाजार विकसित करने के निर्देश दिए गए थे।
तस्वीरों से उजागर हुई उल्लंघन की स्थिति
हालिया तस्वीरों को देखने के बाद अदालत ने कहा कि उसके आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “कृपया सुनिश्चित करें कि यह सब बंद हो। यह स्थिति डरावनी है।” अदालत ने नगर निगम से पूछा कि क्या 2018 के आदेश का उल्लंघन हो रहा है।
एमसीडी का पक्ष
दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी की ओर से पेश वकील ने बताया कि नियम तोड़ने वाले कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर स्लॉटरहाउस चलाने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने एमसीडी और अन्य संबंधित एजेंसियों को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ किया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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