Last Updated May - 06 - 2025, 10:51 AM | Source : Fela News
हरियाणा सरकार ने 2025-27 की नई आबकारी नीति लागू की है, जिसमें अहातों के संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब की दुकानें ब
हरियाणा सरकार ने 2025-27 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य शराब के व्यापार में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इस नीति के तहत अहातों के संचालन पर कई सख्त नियम लागू किए गए हैं।
अब अहातों का अधिकतम क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही, इन स्थानों पर लाइव म्यूजिक, डांस और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। संचालन का समय भी घटाकर सुबह 4 बजे तक कर दिया गया है, जो पहले सुबह 8 बजे तक था ।
इसके अलावा, शराब की दुकानों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से दृश्यता से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई दुकान इस नियम का उल्लंघन करती है, तो पहली बार ₹1 लाख, दूसरी बार ₹2 लाख और तीसरी बार ₹3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद, दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ।
नई नीति के तहत, 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे राज्य के 700 से अधिक गांवों में 152 दुकानों को बंद किया जाएगा ।
यह कदम राज्य में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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