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नोएडा में हाई अलर्ट, 8 मई तक धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

नोएडा में हाई अलर्ट, 8 मई तक धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

Last Updated May - 01 - 2026, 04:48 PM | Source : Fela News

Noida security alert May Day:मजदूर दिवस पर नोएडा हाई अलर्ट पर है. 11 जोन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और धारा 163 लागू कर प्रदर्शन-हंगामे पर सख्त नजर रखी जा रही है.
नोएडा में हाई अलर्ट
नोएडा में हाई अलर्ट

मजदूर दिवस के बीच नोएडा में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा खड़ा कर दिया गया है. हाल ही में हुए श्रमिक प्रदर्शनों और संभावित विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल उतार दिया गया है, जबकि 8 मई तक धारा 163 लागू कर बिना अनुमति भीड़ जुटाने और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन का साफ संदेश है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी.

11 जोन और 49 सेक्टर में बांटकर बढ़ाई निगरानी

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांट दिया है. नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हर हिस्से में अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके. संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों, लेबर चौकों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

1000 पुलिसकर्मी और PAC मैदान में

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी और 10 कंपनियों की PAC तैनात की गई है. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और आने-जाने वालों की जांच भी तेज कर दी गई है. महिला पुलिसकर्मियों को भी प्रमुख स्थानों पर लगाया गया है ताकि हर परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

ड्रोन और CCTV से चप्पे-चप्पे पर नजर

इस बार नोएडा की सुरक्षा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान से भी निगरानी हो रही है. 50 से ज्यादा अहम स्थानों पर ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, जबकि कंट्रोल रूम से CCTV फुटेज पर लगातार नजर रखी जा रही है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या भीड़ जुटने की सूचना मिलते ही फोर्स मौके पर पहुंच सके, इसके लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैयार रखी गई है.

8 मई तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं

नोएडा में 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके तहत बिना प्रशासनिक अनुमति कोई जुलूस, धरना, प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकेगा. पुलिस का कहना है कि यह फैसला सिर्फ एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि मजदूर दिवस के दौरान शांति बनी रहे.

पुलिस कमिश्नर की अपील

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह, उकसावे या अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होगी. श्रमिक संगठनों से अपील की गई है कि वे अपनी बात प्रशासन से संवाद के जरिए रखें, लेकिन कानून हाथ में लेने की कोशिश न करें.

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