Last Updated Dec - 18 - 2025, 01:50 PM | Source : Fela News
दिल्ली में अब सभी वाहनों को बिना आवश्यक दस्तावेज CNG नहीं मिलेगी। नई नियम के तहत जरूरी कागजात न होने पर सीएनजी स्टेशन पर ईंधन नहीं मिलेगा और वाहन मालिकों को परे
दिल्ली इंटरनेशनल गैस लिमिटेड (IGL) ने घोषणा की है कि CNG भरवाने के लिए अब एक खास डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा। सुबह से ही सीएनजी पंप पर वाहन चालकों से यह दस्तावेज मांगा जा रहा है। जिनके पास यह कागजात नहीं है, उन्हें CNG नहीं दी जा रही है। इससे कई लोग पंप पर रुककर दस्तावेज दिखाने में उलझे नजर आए।
नए नियम के अनुसार वाहन मालिकों को CNG भरवाने के समय RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) दिखाना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पंजीकृत और उचित मानकों वाले वाहन ही सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। IGL का कहना है कि इससे नियमों का पालन और प्रदूषण नियंत्रण बेहतर होगा, लेकिन आम लोगों को अभी तक इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली थी।
कुछ वाहन चालकों का कहना है कि जानकारी अचानक बदल दी गई जिससे सुबह से सीएनजी पंप पर लंबी कतारें और बहस देखने को मिल रही है। कई लोगों ने बताया कि वे रोजाना सफर के लिए CNG पर निर्भर हैं और बिना RC के उन्हें ईंधन नहीं मिल पाने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है।
IGL ने स्पष्ट किया है कि यह नियम आज से लागू हो गया है और आगे से यह अनिवार्य रहेगा। अधिकारी बता रहे हैं कि यह कदम सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है। हालांकि, लोगों ने शिकायत की है कि नए नियम के बारे में पहले से जागरूकता नहीं दी गई, जिससे अचानक लागू होने पर कई वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में सीएनजी पर निर्भर रहने वाले लोगों को अब अपने वाहनों के RC और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट समय पर तैयार रखना चाहिए। बिना कागजात के CNG स्टेशन पर रिफिल नहीं मिलेगा और रोजमर्रा की यात्रा प्रभावित हो सकती है। दिल्लीवासियों के लिए यह बदलाव अचानक और परेशानी वाला रहा है, लेकिन प्रशासन इसे बेहतर नियम मान रहा है।