Last Updated Oct - 22 - 2025, 04:09 PM | Source : Fela News
इंजीनियर आत्महत्या मामले में बेंगलुरु पुलिस को जांच में परेशान न करने का निर्देश
बेंगलुरु की अदालत ने ओला के CEO भाविश अग्रवाल को राहत देते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि वे उनके खिलाफ किसी तरह की परेशान करने वाली कार्रवाई न करें। यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें एक ओला इंजीनियर ने कथित रूप से आत्महत्या की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि जांच के नाम पर किसी भी व्यक्ति को डराया-धमकाया या मानसिक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से ही आगे बढ़ाई जाए।
भाविश अग्रवाल ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें इस मामले में अवैध तरीके से तंग किया जा रहा है और उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। अदालत ने उनके दावे को मानते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि CEO और कंपनी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुचित दबाव नहीं डाला जाएगा।
इस आदेश के बाद ओला की ओर से बयान आया कि कंपनी जांच में सहयोग कर रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करती है। कंपनी ने यह भी कहा कि वे अपने कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि इस राहत से CEO और कंपनी दोनों को मनोवैज्ञानिक और कानूनी रूप से मदद मिलेगी, लेकिन मामले की जांच अब भी जारी रहेगी और जिम्मेदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी।
कुल मिलाकर, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच जरूरी है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति को डराने या परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कानून और मानवाधिकार दोनों का पालन हो सके।