Last Updated Jun - 09 - 2026, 01:31 PM | Source : Fela News
कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ चल रही गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें तत्काल जेल जाने से बचा लिया है।
Patna Firing Case: पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर कथित गोलीबारी से जुड़ा है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड गोलीबारी करते नजर आए. घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया.
क्या है पूरा मामला?
2 जून की रात को कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई थी. पोस्टर फाड़े गए और गार्ड के साथ मारपीट की गई. इसके बाद फायरिंग का दावा सामने आया, हालांकि बाद में बयान वापस ले लिया गया. पुलिस का आरोप है कि गार्डों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी.
इस पूरे मामले में खान सर पर आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी. गिरफ्तारी के डर से उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
रौशन आनंद मामले में भी सुनवाई
उधर, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, फायरिंग केस के बाद उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है.
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