Last Updated Aug - 21 - 2025, 11:48 AM | Source : Fela News
अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो आप उच्च अधिकारियों से लेकर मजिस्ट्रेट तक शिकायत कर सकते हैं। कानून में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं।
अक्सर देखा जाता है कि किसी घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज करने से बचती है। लेकिन कानून आपको इस स्थिति में भी पूरा अधिकार देता है।
अगर स्थानीय थाने की पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो सबसे पहले आप जिले के एसपी (Superintendent of Police) के पास लिखित शिकायत कर सकते हैं। एसपी आपके मामले की जांच करवाकर FIR दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी धारा 156(3) CrPC के तहत अर्जी देकर FIR दर्ज करवाने की मांग कर सकते हैं।
साथ ही, ऑनलाइन पोर्टल और पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह जानना जरूरी है कि FIR दर्ज करना पुलिस का कानूनी दायित्व है और इसे टालना आपके अधिकारों का हनन है।
यानी अगर थाने में सुनवाई न हो, तो घबराने की जरूरत नहीं—कानून आपके साथ है और कई रास्ते मौजूद हैं।