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Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होती हैं, कैसे तय होता है फॉर्मूला

Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होती हैं, कैसे तय होता है फॉर्मूला

Last Updated Mar - 07 - 2026, 06:00 PM | Source : Fela News

Rajya Sabha Elections 2026: 16 मार्च को 37 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर किसी राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। आइए जानते हैं कि यह संख्या किस आधार पर तय की जाती है।
राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होती हैं
राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होती हैं

Rajya Sabha Elections 2026: 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होने जा रही है. राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है संसद में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों को रिप्रेजेंट करती है. लोकसभा के उलट राज्यसभा के मेंबर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते. इसके बजाय उन्हें राज्य विधानसभाओं के मेंबर चुनते हैं. हर राज्य को राज्यसभा में मिलने वाली सीटों की संख्या मुख्य रूप से उसकी आबादी पर ही निर्भर होती है. 

क्या है सीटों के बंटवारे का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस?

राज्यसभा सीटों का बंटवारा भारतीय संविधान के चौथे शेड्यूल में बताया गया है. इस शेड्यूल में लिस्ट है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपर हाउस में कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है. इस बंटवारे के पीछे मुख्य प्रिंसिपल आबादी के आधार पर रिप्रेजेंटेशन है. ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीट दी जाती हैं. ऐसा इसलिए ताकि उनके हितों को नेशनल लेवल पर उसी हिसाब से रिप्रेजेंट किया जा सके. जैसे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. यहां पर राज्यसभा की 31 सीटें हैं. वहीं गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में सिर्फ एक-एक सीट है. 

सीटों के बंटवारे के लिए आबादी के आधार पर फॉर्मूला

वैसे तो संविधान में सीटों का सही बंटवारा तय है लेकिन सीटें तय करते समय इस्तेमाल किया जाने वाला आम नियम आबादी पर आधारित है. इसके तहत पहले 5 मिलियन आबादी के लिए हर 10 लाख लोगों पर एक सीट दी जाती थी. उसके बाद हर 2 मिलियन लोगों पर एक और सीट दी जाती थी. हालांकि सीटों का मौजूदा बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है. क्योंकि सरकार ने रिप्रेजेंटेशन में स्थिरता पक्का करने के लिए 2026 तक डिलिमिटेशन और सीट एडजेस्टमेंट पर रोक लगा दी थी.

राज्यसभा की कुल संख्या 

संविधान के आर्टिकल 80 के मुताबिक राज्यसभा के ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं. अभी सदन की असरदार संख्या 245 सदस्य है. इनमें से 233 सदस्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने जाते हैं. बाकी 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं. इन नॉमिनेटेड सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए चुना जाता है.

यह सिस्टम क्यों जरूरी है? 

राज्यसभा भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में एक बड़ी भूमिका निभाती है. आबादी के आधार पर सीटें बांटकर और राज्य विधानसभाओं के जरिए सदस्यों को चुनकर यह सिस्टम लोगों और राज्यों के बीच रिप्रेजेंटेशन को काफी अच्छे से बैलेंस करता है.

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