Last Updated Dec - 16 - 2025, 02:49 PM | Source : Fela News
National Herald Case: 16 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करने से
16 दिसंबर 2025 को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ED चाहें तो मामले की जांच जारी रख सकती है।
चार्जशीट में कई नाम शामिल
ED की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई बताया है, जबकि ED का कहना है कि यह गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला है।
ED के आरोप क्या हैं
ED के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए ‘यंग इंडियन’ नाम की निजी कंपनी के जरिए इसका अधिग्रहण सिर्फ 50 लाख रुपये में किया। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76 फीसदी हिस्सेदारी बताई गई है।
एजेंसी ने इस मामले में अपराध से अर्जित आय करीब 988 करोड़ रुपये और जुड़ी संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये बताया है।
चार्जशीट से पहले संपत्तियों पर कार्रवाई
जांच के दौरान 12 अप्रैल 2025 को कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त किया गया था। ED ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ में AJL की इमारतों पर नोटिस लगाए थे। इसके अलावा, नवंबर 2023 में AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी कुर्क किए गए थे।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला
नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका प्रकाशन AJL करता था। साल 2008 में अखबार बंद हो गया। इसके बाद इसके अधिग्रहण और संपत्तियों को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो आगे चलकर कानूनी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई तक पहुंचा।
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