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‘उदयपुर फाइल्स’ विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने I&B मंत्रालय को सोमवार तक निर्णय का आदेश दिया

‘उदयपुर फाइल्स’ विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने I&B मंत्रालय को सोमवार तक निर्णय का आदेश दिया

Last Updated Jul - 17 - 2025, 01:04 PM | Source : Fela News

कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक फिल्म की रिलीज़ के संबंध में Ministry of Information & Broadcasting को स्पष्ट निर्णय लेना होगा।
‘उदयपुर फाइल्स’ विषय पर सुप्रीम कोर्ट
‘उदयपुर फाइल्स’ विषय पर सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति को निर्देश दिया है कि ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल दर्जी हत्या’ फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन संबंधी विवाद पर सोमवार तक स्पष्ट रूप से निर्णय दे ।

फिल्म की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा मंजूरी मिली थी, लेकिन विरोधी पक्षों ने यह आरोप लगाया है कि फिल्म मुस्लिम समुदाय को दर्शाता है और संवेदनशील धार्मिक भावनाओं को भड़काएगी। इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना लेने का विषय है। कोर्ट ने मंत्रालय की समिति से स्पष्ट राय दर्ज करने के लिए कहा है कि यह कानूनसम्मत है या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इसके नियमों में बदलाव की आवश्यकता है।

इस निर्देश ने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जब तक वह साम्प्रदायिक हिंसा का कारण न बना हो। सोमवार तक संसद या अन्य विधिक निकाय इसमें हस्तक्षेप की उम्मीद लेकर राह देख रहे हैं।

 

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