Last Updated Sep - 02 - 2025, 02:30 PM | Source : Fela News
सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल पर दायर याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह योजना किसानों के हित में है और गन्ना व अन्य फसलों से आय बढ़ाने में मदद करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लागू करने का विरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि उपभोक्ताओं को एथेनॉल-मुक्त पेट्रोल चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।
डिवीजन जज बेंच ने यह आदेश केंद्र सरकार के तर्क सुनने के बाद पारित किया। केंद्र ने अदालत को बताया कि E20 ईंधन का सबसे बड़ा फायदा गन्ना किसानों को होगा और यह योजना कृषि क्षेत्र और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है।
अदालत के फैसले के बाद अब देशभर में E20 पेट्रोल की रोलआउट प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।