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वक्फ कानून पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ये सेक्युलर नहीं, संविधान के खिलाफ।

वक्फ कानून पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- ये सेक्युलर नहीं, संविधान के खिलाफ।

Last Updated May - 21 - 2025, 11:01 AM | Source : Fela News

सॉलिसिटर जनरल बुधवार को फिर दलील देंगे। केंद्र ने कहा कि तीन मुद्दे हैं जिन पर फैसला करना जरूरी है, जिनमें धारा 3 (आर) भी है, जो 'उपयोग के आधार पर वक्फ' की मान्
वक्फ कानून पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
वक्फ कानून पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ वक्फ प्रशासन के नियम तय करता है। इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है।

  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अदालत को तीन मुख्य मुद्दों पर फैसला करना है:
  • धारा 3(आर) जो "उपयोग के आधार पर वक्फ" की मान्यता खत्म करती है।
  • धारा 3(सी) जो सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से रोकती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में सीमित गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व।

सरकार ने कहा कि बिना ठोस दलीलों के कानून पर रोक लगाना गलत होगा और इससे नुकसान होगा। सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी दलीलें देंगे।

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