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दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: अनिरुद्धाचार्य पर फर्जी कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: अनिरुद्धाचार्य पर फर्जी कंटेंट हटाने का आदेश

Last Updated Apr - 04 - 2026, 11:04 AM | Source : Fela News

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अधिकारों की रक्षा करते हुए AI और डीपफेक समेत फर्जी कंटेंट पर रोक लगाई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसे हटाने का निर्देश दिया है।
अनिरुद्धाचार्य पर फर्जी कंटेंट हटाने का आदेश
अनिरुद्धाचार्य पर फर्जी कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (पूकी बाबा) के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उनके नाम, आवाज और छवि का बिना अनुमति इस्तेमाल कर मीम्स, वीडियो या अन्य कंटेंट बनाने पर सख्त रोक लगा दी है, जिसमें AI और डीपफेक जैसी तकनीकों से तैयार सामग्री भी शामिल है।

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने 30 मार्च को यह आदेश अनिरुद्धाचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने Meta, X और Google जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे वादी द्वारा चिन्हित सभी आपत्तिजनक और फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाएं और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखें।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि या हाव-भाव का अनधिकृत इस्तेमाल उसके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला केवल मजाक या पैरोडी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अनिरुद्धाचार्य की वर्षों में बनी प्रतिष्ठा और छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

याचिका में अनिरुद्धाचार्य ने आरोप लगाया था कि कुछ संस्थाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर अवैध व्यावसायिक लाभ कमा रहे हैं। साथ ही, भ्रामक और मनगढ़ंत कंटेंट के जरिए उन्हें धोखाधड़ी वाली योजनाओं से जोड़कर दिखाया जा रहा है, जिससे आम लोगों में गलत संदेश जा रहा है।

कोर्ट ने माना कि अगर ऐसे कंटेंट पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसकी भरपाई केवल आर्थिक रूप से संभव नहीं होगी। इसलिए अदालत ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए यह आदेश जारी किया और साफ किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के मामलों में अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी।

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